दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को सात दिन के लिए आगे बढा दिया है। अब दस मई को खुलने वाला लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा।
दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मरीजों की मौतों के आकंड़े बढ़ते देख दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं।
दिल्ली में जारी कोरोना के कहर के चलते 20 अप्रैल से चल रहा लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। अब 17 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी
- स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन में छूट है।
- सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट।
- अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट।
- कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले और वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को छूट।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को आवागमन छूट।
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं है।
इनको भी मिलेगी छूट
- सब्जी वाले
- फल वाले
- किराना की दुकान चलाने वाले
- डेयरी चलाने वाले
- मीट की दुकान चलाने वाले
- दवाई और न्यूज पेपर बांटने वाले
- इंटरनेट सर्विस देने वाले
- केबल सर्विस और आइटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट है
- बैंक, एटीएम खुले हैं
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे।
- 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे।
किसे नहीं मिलेगी छूट
- बिना वजह घर से निकलने पर रोक है।
- मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपये जुर्माना
क्या रहेगा बंद
- मेट्रो
- मॉल
- सिनेमा हॉल
- सार्वजनिक पार्क
- रेस्तरां
- बार
- पब (खाना पैक करवा सकेंगे)
- राजनीतिक
- सामाजिक
- धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
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